स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर GST खत्म | 22 सितंबर 2025 से प्रीमियम होगा सस्ता
📰 स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर GST खत्म – बड़ा फैसला
भारत सरकार की GST Council ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर लगने वाला 18% GST हटा दिया है। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा।
📅 कब से लागू होगा?
यह निर्णय 52वीं GST Council की बैठक में लिया गया।
नया नियम 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू होगा।
❓ GST क्यों हटाया गया?
सरकार का मानना है कि:
बीमा आम जनता की जरूरत है, लग्ज़री नहीं।
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से अस्पताल का बोझ और परिवार की आर्थिक परेशानी कम होती है।
ज्यादा लोग बीमा खरीदेंगे तो देश की आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत होगी।
✅ जनता और ग्राहकों को क्या फायदा?
अब आपके बीमा प्रीमियम पर 18% टैक्स नहीं लगेगा।
हेल्थ और लाइफ पॉलिसी दोनों सस्ती होंगी।
ज्यादा परिवार बीमा ले पाएंगे और आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी।
ग्राहकों का लाखों रुपये तक का बचत होगा।
⚠️ क्या कोई नुकसान भी है?
सरकार के टैक्स कलेक्शन में कमी आ सकती है।
लेकिन लंबे समय में बीमा पॉलिसी की बढ़ती संख्या से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।
🧑💼 बीमा ग्राहकों और जनता के लिए मैसेज
यह कदम दिखाता है कि सरकार चाहती है कि हर परिवार बीमा ले और सुरक्षित रहे।
अगर आपने अभी तक हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो अब सही समय है क्योंकि प्रीमियम पहले से सस्ता हो गया है।
22 सितंबर 2025 से स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर GST हटने का फैसला जनता के लिए राहतभरा कदम है। इससे बीमा सस्ता होगा और अधिक परिवार सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकेंगे।
❓ ग्राहकों के आम सवाल (FAQ)
Q1. क्या पुरानी पॉलिसियों पर भी यह बदलाव लागू होगा?
हाँ, 22 सितंबर 2025 से रिन्यू होने वाली पुरानी पॉलिसियों पर भी GST नहीं लगेगा।
Q2. क्या ग्रुप इंश्योरेंस पर भी यह छूट है?
फिलहाल यह छूट सिर्फ individual health और life insurance पर लागू होगी। ग्रुप और कॉर्पोरेट बीमा पर स्पष्टीकरण का इंतजार है।
Q3. इसका सबसे बड़ा फायदा किसे होगा?
सीनियर सिटिजन, मिडिल क्लास परिवार और वो लोग जो पहली बार बीमा खरीद रहे हैं।

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