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स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर GST खत्म | 22 सितंबर 2025 से प्रीमियम होगा सस्ता

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📰 स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर GST खत्म – बड़ा फैसला भारत सरकार की  GST Council  ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए  स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर लगने वाला 18% GST हटा दिया है।  यह बदलाव  22 सितंबर 2025  से लागू होगा। 📅 कब से लागू होगा? यह निर्णय 52वीं GST Council की बैठक में लिया गया। नया नियम  22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू  होगा। ❓ GST क्यों हटाया गया? सरकार का मानना है कि: बीमा आम जनता की जरूरत है, लग्ज़री नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस लेने से अस्पताल का बोझ और परिवार की आर्थिक परेशानी कम होती है। ज्यादा लोग बीमा खरीदेंगे तो देश की आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। और पढ़ें: Health Insurance क्यों है जरूरी? ✅ जनता और ग्राहकों को क्या फायदा? अब आपके बीमा प्रीमियम पर  18% टैक्स नहीं लगेगा । हेल्थ और लाइफ पॉलिसी दोनों सस्ती होंगी। ज्यादा परिवार बीमा ले पाएंगे और  आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी । ग्राहकों का  लाखों रुपये तक का बचत  होगा। साथ ही जानें: नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज क्या है? ⚠️ क्या कोई नुकसान भी है? सरकार के टैक्स कलेक्शन में कम...